सोमवार को डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को नई एसओपी जारी की है कि अगर उड़ान में विलंब हुआ तो कंपनी को इसकी सटीक जानकारी यात्रियों से साझा करनी होगी। वेबसाइट पर इसकी सूचना प्रकाशित करनी होगी। इसके अलावा यात्रियों को एसएमएस व्हाट्एएप और ई-मेल के जरिए भी बताना होगा। इस संबंध में एसओपी कंपनियों को जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कंपनियां ऐसी उड़ानों को समय रहते रद्द कर सकती हैं जो 3 घंटे से अधिक लेट हो रही हों। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए ने निर्देश दिया कि एयरलाइंस उड़ान में देरी की स्थिति में यात्रियों को जानकारी देते रहें। बोर्डिंग से इनकार उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी की स्थिति में यात्रियों को अवगत कराना जरूरी है। आईजीआई एयरपोर्ट से गोवा जाने वाले विमान में देरी से नाराज एक यात्री ने पायलट को मुक्का मार दिया।