झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जल स्रोतों, विशेष रूप से रांची के बड़ा तालाब और हरमू नदी की साफ-सफाई और संरक्षण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बड़ा तालाब की गहराई में जमी गाद को हटाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने कोर्ट को बताया कि 10-11 अप्रैल को हरमू नदी की सफाई कराई गई थी और समय-समय पर सफाई का काम किया जाता है। हालांकि, झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कहा कि जब तक बड़ा तालाब की गहराई में जमी गाद को नहीं हटाया जाएगा, तब तक उसकी सफाई अधूरी रहेगी।
सरकार की कार्रवाई
सरकार की ओर से बताया गया कि बड़ा तालाब की गाद निकालने के लिए नगर विकास विभाग ने पहले जुडको से संपर्क किया था, लेकिन जुडको ने इसमें विशेषज्ञता नहीं होने की बात कही। इसके बाद जल संसाधन विभाग को इस काम के लिए पत्र लिखा गया है। कोर्ट ने इस विषय में भी विस्तृत जवाब मांगा है।
अगली सुनवाई
अगली सुनवाई 9 जून को होगी, जिसमें सरकार और नगर निगम को अपना जवाब पेश करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से राज्य के जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण पर सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
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